रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके के सीम नगर में लगभग ढाई साल पहले लोहे के खुरपा से हमला कर दादा खोबो तुलसी मोंगराज की हत्या करने वाले आरोपी पोते श्रीपति मोंगराज उर्फ डॉक्टर (26) को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि 10 मार्च 2022 की रात 7:30 बजे, तेलीबांधा के सीम नगर में रिक्शा चालक खोबो तुलसी मोंगराज के परिवार में आयोजित शादी की पार्टी के दौरान, खाने-पीने के मामले को लेकर उनके पोते श्रीपति मोंगराज उर्फ डॉक्टर के साथ विवाद हो गया था।
गुस्से में आकर उसने लोहे के खुरपा से अपने दादा खोबो तुलसी मोंगराज के सिर और जबड़े पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान तुलसी मोंगराज की मौत हो गई। तेलीबांधा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण का आरोप पत्र सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में पेश किया गया।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। धारा 302 के तहत उसे आजीवन सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही, धारा 325 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।