प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana): जीवन में आपको कभी भी अचानक एमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, आपको काफी पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन देश में आर्थिक संकट से जूझते हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आर्थिक समस्याओं के कारण, बहुत से लोग बीमा खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या का सामना करने के लिए और जब भी किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए, केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लिए एक योजना लाई है। इस योजना का नाम है “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना”। इस योजना में लोग दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
भारत सरकार द्वारा 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया। इसमें दुर्घटना की स्थिति में दो लाख तक का कवर दिया जाता है। इसका सालाना प्रीमियम 20 रुपये है।
कैसे मिलता है लाभ?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के बाद 2 लाख रुपये तक बीमा कवर दिया जाता है।
- हादसे में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की रकम आश्रितों को।
- स्थाई विकलांगता पर दो लाख रुपये की रकम आश्रितों को।
- आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये की राशि आश्रितों को।
कौन लाभ के योग्य है?
18 से 70 साल के व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलता है।
आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है।
बैंक अकाउंट से प्रीमियम का पैसा डेबिट हो जाता है।
खाते में बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए बैंक की शाखा में जा सकते हैं। प्रीमियम भुगतान के लिए आपको बैंक फार्म में स्वीकृति देनी होगी कि खाते से प्रीमियम की रकम ऑटोमैटिक द्वारा काट ली जाए। इसके लिए आप बीमा एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। सरकारी बीमा कंपनियों के साथ ही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी इस योजना का प्लान बेचती हैं।