बिलासपुर। बिल्हा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक में अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। रहंगी रोड पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष नानक रेलवानी के बेटे नीरज रेलवानी द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई है।
इस विषय में नगर पंचायत ने एक आदेश जारी किया है। इस अवैध प्लाटिंग के मामले में, नीरज रेलवानी सहित पांच लोगों को शामिल किया गया है।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त अवैध प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा शासन को लाखों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के धारा 339 के तहत दण्डनीय श्रेणी में अपराध किया जा रहा है। इस अपराध के लिए तीन से सात वर्ष तक की सजा के साथ एक लाख तक का जुर्माना भी देने का प्रावधान है।
वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा उक्त जमीन को उपविभाजित कर एक पूर्ण अंतरण किया गया है, और उपरोक्त कार्य के लिए अनुमति को समाप्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही, उक्त खसरा में शेष भूमि को विभाजित करने, खरीद-बिक्री, पंजीकरण, समझौता, अनुमति, व्यवस्थापन, और अंतरण के लिए आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कठोर कार्रवाई की दी चेतावनी
संबंधित व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ सीएमओ द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन करने पर, उसे अपराधी मान्यता देकर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है।