Income Tax: वाह! इन लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले, 10 लाख रुपये तक है इनकम तो इतना देना होगा टैक्स…|

Tax Return Update: वित्त वर्ष 2023 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं में वित्त मंत्री ने नए टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब में परिवर्तन करने की भी घोषणा की थी। इसके साथ ही, इस साल अपनी आयकर स्लैब का भी ध्यान रखें जब आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करें।

Income Tax Return:  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग 31 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई के लिए अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। लोगों को अपनी इनकम के आधार पर टैक्स दाखिल करना होता है। हम आपको इस बारे में महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में लोगों की इनकम में वृद्धि हुई है। कुछ लोग नौकरी बदलकर ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर में जा

ते हैं, जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी वेतन अनुसार ही टैक्स दाखिल करना होता है।

नया टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2023 के प्रस्तावित बजट के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। इन घोषणाओं में वित्त मंत्री ने नए टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब में परिवर्तन करने की भी घोषणा की थी। इसलिए इस वर्ष आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब का ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही, यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये से कम है, तो आपको अपने लागू होने वाले स्लैब को भी जानना चाहिए।

इनकम टैक्स स्लैब

नए टैक्स रेजीम के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, तो निम्नलिखित आय सीमाओं पर इनकम के अनुसार आपको टैक्स चुकाना होगा:

  • 3-6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5% टैक्स
  • 6-9 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10% टैक्स
  • 9-12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 15% टैक्स
  • 12-15 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20% टैक्स
  • 15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स

यानी कि, आपकी इनकम के हिसाब से आपको ये टैक्स देना होगा।

टैक्स स्लैब

पुराने टैक्स रेजीम के तहत, 60 साल से कम उम्र के लोगों को निम्नलिखित आय सीमाओं पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा:

2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5% टैक्स
5-10 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20% टैक्स
10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स
इसका मतलब है कि आपकी इनकम के हिसाब से, आपको उपरोक्त दरें अपनी इनकम पर टैक्स चुकानी होगी।

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