गोलबाजार की दुकानों में अब 2000 के नोट नहीं लिए जा रहे हैं।

बैंकों में भी अब एक्सचेंज करने के लिए आपको फॉर्म भरना और आईडी प्रमाणित करना जरूरी है।

राजधानी में 2000 के नोटों के साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। बड़े उद्योग, व्यापारिक, रियल एस्टेट, औटोमोबाइल सेक्टर आदि में भारी राशि के नोट उपयोग हो रहे हैं, हालांकि बाजार की छोटी दुकानों में लोगों को नोटों का उपयोग करके समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए बाजार जाती है, लेकिन गोलबाजार जैसे प्रमुख बाजार में किराना सामान, फल, दवाई, मिठाई, डिस्पोजल, तेल आदि किसी भी दुकान में 2000 के नोटों को नहीं लिया जा रहा है।

कई दुकानदारों के मन में भ्रांति है कि सरकार ने 2000 के नोटों को बंद कर दिया है। शुरुआत में, बुधवार से बिना किसी फॉर्म और आईडी के 10 रुपये के 2000 के नोट बदले जा रहे थे। हालांकि, इस सिस्टम को गुरुवार को भी बंद कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सभी बैंकों ने लोगों से एक फॉर्म भरवाया है। इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करने की अपील की जा रही है। इस नए नियम के कारण बैंकों में विवाद भी उठ रहे हैं।

नहीं बदला नोट

दोपहर 12:30 बजे: रीता बिरयानी अपनी मां सरिता बिरयानी के साथ बैंक शाखा में पहुंची। वहां उन्होंने 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करवाने की कोशिश की। बैंक कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि बिना फॉर्म भरे उनके नोट नहीं बदले जाएंगे। इस मामले पर उनकी बैंक कर्मचारी के साथ विवाद भी हुआ। उन्होंने नोट एक्सचेंज नहीं करवाये ही वापस लौट गई।

भरना पड़ेगा फार्म

महावीर गौशाला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में भास्कर टीम नोट एक्सचेंज करवाने के लिए पहुंची। वहां बैंक कर्मचारियों ने उनसे कहा कि फॉर्म भरें और उसमें आधार नंबर भी लिखें। अगर आपको आधार नंबर नहीं पता है, तो फिर फोन करके पूछें। फोटो कॉपी जमा न करें, लेकिन आधार नंबर जरूर लिखना होगा।

500 रु. का पेट्रोल लो…

डीकेएस अस्पताल के सामने स्थित पेट्रोल पंप में भास्कर रिपोर्टर ने 2000 का नोट देकर 200 का पेट्रोल डालने के लिए कहा। महिला कर्मचारी ने उनसे कहा कि यदि आपके पास 2 हजार का नोट है तो कम से कम 500 रुपए का पेट्रोल खरीदना होगा। उसके बाद ही वे 2000 का नोट स्वीकार करेंगे। शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंपों में भी यही स्थिति है।

2 हजार नहीं लूंगा

तेलीबांधा का पान ठेला दोपहर-3 बजे। गुटखे के पैकेट लेकर आए सेल्समैन को दुकानवाले ने 2 हजार का नोट दिया, उसने देखते ही मुंह बिगाड़ दिया। कहा- “ये नोट नहीं लूंगा।” दुकानदार ने अपना गल्ला दिखाते हुए कहा- “देखो भैया, इसके सिवा कुछ नहीं है।” मिन्नत करने के बावजूद सेल्समैन ने नोट नहीं लिया और सामान लेकर चला गया।

गोलबाजार में बहाने…

गोलबाजार की किराना दुकान में सामान लिया और 2000 का नोट दिया तो दुकानदार ने लेने से इंकार कर दिया। इसी प्रकार सभी दुकानों में एक सामान्य स्थिति थी। दूसरी दुकान में पहुंचे तो दुकानदार ने कहा कि सरकार ने नोटों को बंद कर दिया है, इसलिए वे नहीं लेंगे। तीसरे दुकानदार ने कहा कि चेंज नहीं है, उन्हें 2000 के नोट नहीं लेने की सुविधा है।

मोहल्लों में 2 हजार के नोट लेना बंद

भास्कर टीम ने बैजनाथपारा, मौदहापारा, राजातालाब, ईदगाहभाटा, संजयनगर समेत कई मोहल्लों में जाकर किराना दुकानदारों को 2000 का नोट देकर सामान खरीदने की कोशिश की। लेकिन किसी भी दुकानदार ने नोट लेने से इंकार कर दिया। यह वही स्थिति थी जो कि दूसरे जगहों में भी देखी गई।

बैंक में खाता जरूरी, नोट खाते में जमा

नया नियम भी लागू किया गया है। अब नोट एक्सचेंज केवल उन लोगों के लिए होगा जिनके पास बैंक में खाता होगा। कई जगह पर, लोगों को 2000 के नोट जमा करने के बाद उनकी राशि उनके खाते में जमा की जा रही है। इसका मतलब है कि लोगों को नकद रूपये के बदले में राशि नहीं दी जा रही है।

अस्पतालों में ले रहे, ओपीडी में वापस

सभी प्रमुख अस्पतालों में चिकित्सा शुल्क के रूप में 2000 के नोटों का भुगतान लिया जा रहा है। हालांकि, ओपीडी (ऑटोपीडी) में 2 हजार के नोटों की आपूर्ति नहीं हो रही है। यहां के कर्मचारी 100 या 500 के नोटों की मांग कर रहे हैं। नकदी की कमी के मामले में, ऑनलाइन भुगतान करने की सलाह दी जा रही है।

नोट न लेने पर तीन साल की सजा भी

धारा 124-ए के तहत नोट न लेना दंडनीय माना जाता है। इस धारा के अंतर्गत, राजद्रोह का आरोप लगाने पर तीन साल की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नोट लेने से इनकार करता है, तो उस पर बैंक लोकपाल के माध्यम से शिकायत की जा सकती है अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 (2)

विजय तिग्गा, शाखा प्रबंधक, एसबीआई एमजी रो

सवाल: नोट एक्सचेंज कराने के लिए फॉर्म और आईडी क्यों ले रहे हैं?
जवाब: पहले तक, बिना आईडी के भी नोट एक्सचेंज किए जा सकते थे। लेकिन अब नए निर्देश आए हैं और इसके अनुसार फॉर्म और आईडी आवश्यक हो गए हैं।

सवाल: एसबीआई जयस्तंभ चौक में तो बिना फॉर्म के बदल रहे हैं?
जवाब: हाँ, यह उस क्षेत्र के मुख्यालय से आए निर्देश के अनुसार हो रहा है। वहां के नियमों के अनुसार, फॉर्म भी वहीं से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें इन निर्देशों का पालन करना होगा।

सवाल: आधार की फोटो कॉपी के बजाय नंबर से काम नहीं चलेगा?
जवाब: नहीं, आपको आधार या पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी नोट एक्सचेंज कराने के लिए।

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