भिलाई: एक विवाद के बाद पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की और पति ने एकतरफा तलाक दे दिया।

इसके बाद पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह सब मामला भिलाई के कोर्ट में पेश हुआ।

28 वर्षीय महिला ने सात साल पहले दिल्ली निवासी सरफराज से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के एक संतान भी हुई।

भिलाई: देश में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय महिला की शादी सात साल पहले दिल्ली निवासी सरफराज से हुई थी। शादी के बाद दोनों की एक संतान भी हुई थी। विवाद के बाद पति ने तीन तलाक कहकर एकतरफा तलाक दे दिया। विवाद के चलते महिला करीब साल भर से अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रह रही है। बीते फरवरी माह में पति पेशी पर दुर्ग आया था। पेशी के बाद उसने एक तरफा तलाक दे दिया था। इसके बाद महिला और उसके परिवार वालों ने संबंध बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आरोपित नहीं माना। जिसके बाद पत्नी ने जामुल थाना में शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है।

जामुल थाना क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय महिला की शादी सात साल पहले दिल्ली में रहने वाले सरफराज से हुई थी। दोनों की शादी के बाद एक संतान भी हुई थी, लेकिन पति के बर्ताव के कारण महिला अपने बच्चे के साथ एक साल से अपने मायके में रह रही है। उसने अपने और अपने बच्चे के लिए पति के खिलाफ भरण-पोषण के मामले में केस दर्ज कराया था। जिला न्यायालय दुर्ग में इस केस की सुनवाई चल रही है। बीते फरवरी में एकतरफा तलाक देने के आरोप में पति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

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