ईओडब्ल्यू (EOW) ने आशनीर ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है: पत्नी माधुरी जैन और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, भारत पुलिस ने उन पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने बुधवार (11 मई) को भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारी बताते हैं कि भारतपे ने पिछले साल ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

इस शिकायत में कंपनी ने सभी पर फंड्स की विनियमित हस्तांतरण का आरोप लगाया था। भारतपे की इस शिकायत के आधार पर ही ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है।

ग्रोवर और उनकी फैमिली पर 81 करोड़ रु की धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली में स्थित एक उच्चतम तकनीकी वित्तीय कंपनी ने ग्रोवर और उनके परिवार पर 81.28 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक अपराध विंग (EOW) के पास अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।
ग्रोवर और उनके परिवार को 10 साल तक की हो सकती है कैद

दोषी पाए जाने पर ग्रोवर और उनके परिवार को 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने ग्रोवर की फैमिली के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दीपक गुप्ता, सुरेश जैन, और श्वेतांक जैन भी शामिल हैं।

यह FIR सीरियस कॉग्निटेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस के 8 मामलों में दर्ज की गई है। इन मामलों में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जालसाजी, जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आपराधिक साजिश से संबंधित मामले शामिल हैं। FIR में यह दावा किया गया है कि भारतपे को इन मामलों से लगभग 81.28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
भारतपे ने जनवरी 2022 में ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी

जनवरी 2022 में भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद, पिछले साल मार्च में अशनीर ग्रोवर ने भारतपे के मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था।


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