अवैध प्लाटिंग के दोषी जेवरा सरपंच योगेश पांडे पर सरपंच पद जाने का मंडरा रहा खतरा, पेशी की नियत तिथि में अनुपस्थिति पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई एसडीएम!

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भिलाई दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार के निर्देशानुसार जिले अवैध प्लॉटिंग एवं राजस्व के मामलों में तेजी से निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते दिनों चौहान ग्रीनवैली जुनवानी निवासी फिरोज खान पिता पहलवान खा द्वारा ग्रा.पं. जेवरा सिरसा स्थित ग्राम जेवरा के योगेश पाण्डेय के द्वारा महावीर डेव्लपर्स के नाम से ग्राम जेवरा में विभिन्न भूमिस्वामियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में शिकायत किया गया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 मार्च 2023 को सरपंच ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी एवं अन्य ग्रामवासियों के उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान महावीर डेवलपर्स जिसका संचालन योगेश पाण्डे के नाम के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा महावीर डेवलपर्स के द्वारा मौके पर अवैध प्लाटिंग किया जाना पाए जाने पर हल्का पटवारी से उपरोक्त संबंध में लिखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 495/1 रकबा 0.7263 हे. राम अवतार पिता जगनाथ एवं अन्य पांच के नाम पर दर्ज है।

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इसके अलावा मोहन पिता चंद्रिका अन्य 02 के नाम पर दर्ज भूमि पर अवैध प्लाटिंग पाई गयी। उक्त अवैध प्लाटिंग का कार्य महावीर डेब्लपर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो योगेश पाण्डे के नाम पर है तथा योगेश पाण्डेय के द्वारा किसानों को गुमराह करके अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है इसी प्रकार दलवीर सिंह एस. एस. की. ग्रुप व मानसिंग चौधरी, शमशेर खान रहिन खान द्वारा संभवतः अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। साथ ही आवेदक द्वारा एफ.आई.आर दर्ज किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत जेवरा में योगेश पाण्डे द्वारा किए जा रहे उक्त कृत्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के विपरित होने से उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत कार्रवाई करते हुए योगेश पाण्डे को सरपंच पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रकरण में नियत दिनांक 10 अप्रैल 2023 को स्वयं अथवा

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