भिलाई अपराध समाचार: भिलाई। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के व्यापारियों ने मिलकर भिलाई के एक लोहा व्यापारी को 63 लाख 74 हजार 640 रुपये का धोखा दे दिया। आरोपियों ने वायर रॉड खरीदने के बाद उसकी राशि का भुगतान नहीं किया और सारा माल भी अपने पास रख लिया। घटना की शिकायत पर खुर्सीपार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि मिलन चौक न्यू खुर्सीपार निवासी शिकायतकर्ता नीरज कुमार अग्रवाल की कुबेर इस्पात नाम की एक फर्म है। नीरज कुमार की शिकायत पर भीलवाड़ा, राजस्थान के नृदेव वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अंशुल शर्मा, ऋषिराज शर्मा, ओमप्रकाश महावार और उनके सहयोगी देवीलाल शर्मा व अंशुल महावार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवीलाल शर्मा और अंशुल महावार ने ही पीड़ित नीरज कुमार की मुलाकात आरोपियों से करवाई थी।
आरोपियों ने पीड़ित से 12 मई 2023 से 2 मई 2024 के बीच कुल 53 लाख 76 हजार 331 रुपये का वायर रॉड खरीदा। लिखित समझौते के अनुसार, पीड़ित ने पहले रुपये प्राप्त किए बिना ही पूरा माल भेज दिया। हालांकि, आरोपियों ने रुपयों का भुगतान नहीं किया। लगातार संपर्क करने पर भी आरोपी टालमटोल करते रहे।
माल की राशि के अलावा, सौदे की शर्त के अनुसार विलंब शुल्क मिलाकर आरोपियों ने कुल 63 लाख 74 हजार 640 रुपये का भुगतान नहीं किया। इससे परेशान होकर पीड़ित ने खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।