CG High Court : सरकार ने कहा गांव वालों को पीने का पानी मिल रहा है, कोर्ट ने कहा दावा की जांच करा लेते हैं, 24 गांव में पेयजल संकट के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका…|

बिलासपुर। राजनांदगांव के 24 गांवों में नल जल योजना के तहत नलों से पीने का पानी नहीं मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका में, शासन की ओर से सभी घरों में सुबह और शाम नलों से पानी दिए जाने का दावा किया गया है। इस पर कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जांच के दौरान कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा प्रदान की जाए।

राजनांदगांव जिला मुख्यालय के पास स्थित 24 गांवों में नल जल योजना के अंतर्गत एनिकट का निर्माण कराया गया। इसके बावजूद गांव वालों को पीने का पानी नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने इस पर शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि सभी गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से सुबह और शाम पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने लिखित में इसकी पुष्टि की है और इसका पंचनामा भी पेश किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जो एनिकट का फोटो दिया गया है वह वहां का नहीं है और कुछ लोगों से जबरदस्ती लिखवाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसकी जांच करवा लेते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शासन के जवाब की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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