बिश्रामपुर। रामेश्वरपुर गांव के मुड़ापारा जंगल के पास एक खेत में करंट लगने से एक ग्रामीण की मौत के मामले में लटोरी पुलिस ने एक ग्रामीण महिला के खिलाफ धारा 304 ए और भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया है।
गौरतलब है कि 15 मई को रामेश्वरपुर निवासी रंगलाल पिता लालचंद बरगाह, उम्र 47 वर्ष, मवेशी चराने के लिए गांव के मुड़ापारा जंगल गया था। उसी दौरान जंगल के पास स्थित रैमुन नामक ग्रामीण महिला के खेत में ट्यूबवेल के पंप के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी।
लटोरी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पता चला कि रंगलाल जंगल के पास स्थित रैमून पति सोनसाय चेरवा के खेत के ट्यूबवेल पंप के पास पानी पीने या नहाने के लिए ट्यूबवेल पंप चालू करते समय अवैध और खुले में अव्यवस्थित रूप से लगे विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर लटोरी पुलिस ने आरोपी महिला रैमून चेरवा के खिलाफ धारा 304 ए और भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।