पेंड्रा-मरवाही। अपनी नाबालिग बेटी के साथ डरावनी धमकियों और बलात्कार की कोशिश करने वाले अपराधी पिता के खिलाफ एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वास्तविकता में, यह पूरी घटना गौरेला थाना क्षेत्र के गुम्माटोला गांव से संबंधित है, जहां 22 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के दादा ने अपने बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में एक मामला दर्ज किया था। यह खुलासा किया गया है कि नाबालिग लड़की की आयु केवल 10 साल है और उसके पिता ने उसे डराकर मारपीट की है और कई बार उस पर बलात्कार का प्रयास किया है।
22 जुलाई को भी, जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ गलत कृत्य किया, तब लड़की के दादा ने गौरेला थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बृजेश भैना की पत्नी सात-आठ साल पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा-दादी के साथ रहती थी। पिता अक्सर शराब पीकर आता था और बच्ची के साथ मारपीट करता, और कुछ दिनों से उसने गलत काम करना शुरू किया था, जिसकी जानकारी बच्ची ने अपने दादा को दी। तब दादा ने गौरेला पुलिस स्थान पर मामला दर्ज कराया।
इस मामले में, एडजेंद्र रोड के किरण थवाईत ने फैसला सुनाते समय इसे एक मानवता की अपमानित कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, और आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा तक कारावास में दंडित किया। इस मामले में, शासनिक प्रक्रिया में पैरवी के रूप में लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने भी भाग लिया।