जबलपुर निजी अस्पताल जांच आदेश: जबलपुर, मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों पर नियमों की पालना की पहल के बाद, अब स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की निजी क्लिनिक को जांच के तहत लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी चिकित्सकों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें त्वरित रूप से अपनी निजी क्लिनिक का पंजीकरण करवाने का आदेश दिया गया है, और उन्हें अपनी क्लिनिक से संबंधित सभी जानकारी को जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अन्यथा, नियमों के खिलाफ चल रही निजी क्लिनिक को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है।
जबलपुर निजी अस्पताल जांच आदेश: वास्तव में, बहुत समय से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थीं कि बड़े पैमाने पर फर्जी और असामान्य चिकित्सक क्लिनिकों में उपचार दिए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति खतरे में आ रही है। यह समस्या शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जा रही है, जहाँ बड़े पैमाने पर पंजीकृत नहीं होने वाले क्लिनिक खोले गए हैं। इन शिकायतों के परिणामस्वरूप, जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया है और 15 दिनों के अंदर ऐसे क्लिनिकों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
जबलपुर निजी अस्पताल जांच आदेश: जबलपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर संजय मिश्रा, ने बताया कि निजी क्लिनिकों के पंजीकरण के पश्चात्, जिले के सभी निजी चिकित्सकों की जानकारी को शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज कर दिया जाएगा।