नए नियम से टैक्स चोरों पर कसेगा शिकंजा, अधिक क्रेडिट क्लेम किया तो ब्लाक हो जाएगा जीएसटी का रिटर्न फार्म…|

रायपुर। जीएसट नए नियम: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआइसी) द्वारा कर चोरों के खिलाफ कठोर उपायोग के नियमों को और अधिक प्रखर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अनुसार, यदि किसी व्यवसायी ने निर्धारित राशि से अधिक इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया है, तो उसे विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है।

यह नोटिस ऑनलाइन तरीके से जारी किया जाएगा और उसका उत्तर सात दिनों के भीतर देना आवश्यक होगा। इस तरह, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में सख्ती का एक नया चरण आरंभ किया गया है। हालांकि, इस नए उपाय के खिलाफ व्यापारिक संघों द्वारा विरोध भी प्रकट किया जा रहा है। उनका मानना है कि यह प्रावधान अव्यावहारिक हो सकता है और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है।

यह है नियम

कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल ने व्यक्त किया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआइसी) ने चार अगस्त को एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अंतर्गत, यदि कोई व्यावसायिक व्यक्ति ने अधिक टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है, तो उनका रिटर्न फॉर्म भी अवरुद्ध किया जा सकता है।

अधिसूचना क्रमांक 38 के माध्यम से एक नया नियम 88 डी को भी शामिल किया गया है। इस नियम में प्रावधान है कि यदि किसी व्यवसायी ने अपने जीएसटीआर 3बी को भरते समय क्रेडिट क्लेम किया है और जीएसटीआर 2बी में दिखाई देती क्रेडिट से अधिक है, तो विभाग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक क्रेडिट लेने पर संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी किया जाएगा।

ब्याज समेत क्रेडिट वापस करें या जवाब दें

इसकी विवरण का बयान किया जा रहा है कि नोटिस केवल ऑनलाइन तरीके से जारी किया जाएगा। उसमें विकल्प होगा कि व्यवसायी या तो क्रेडिट वापसी के साथ ब्याज को वसूल करें या सात दिनों के भीतर व्यवसायी को नोटिस का जवाब देना आवश्यक होगा। यदि विभाग संतुष्ट नहीं होता और सात दिनों में ब्याज सहित क्रेडिट की वापसी नहीं होती है, तो विभाग व्यवसायी के अगले महीने के जीएसटीआर-1 को ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब होगा कि उस व्यवसायी का रिटर्न जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, उस पर किए गए क्रेडिट क्लेम की वसूली के लिए अलग-अलग धाराओं में नोटिस जारी किए जाएंगे।

फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम

विशेषज्ञों के अनुसार, देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करके शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। इस पर ध्यान देते हुए, विभाग नियमों को और भी कठोर बना रहा है। नया नियम बहुत ही सख्त होता है और यदि किसी व्यवसायी के जीएसटीआर-1 रिटर्न को ब्लॉक किया जाता है, तो उस व्यापारी से जितने भी व्यावसायिक लोगों ने माल क्रया या सेवाएँ प्राप्त की होंगी, उन्हें टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा।

इन कारणों से भी हो सकता है अंतर

जानकारों के अनुसार, वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट में कई कारणों से अंतर हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यापारी ने पिछले महीने के अंत में माल क्रय किया था, और डिलीवरी अगले महीने में हुई थी, इससे वह अगले महीने के रिटर्न में उस माल के लिए क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ऐसे मामले में, पिछले महीने की क्रेडिट क्लेम भूलने से वह क्रेडिट क्लेम दिखाई नहीं देती।

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