रेलवे के नए नियम:दूसरे की टिकट पर अब घर वाले कर सकेंगे ट्रेन में सफर, जान लीजिए रेलवे के ये नए नियम…|

रायपुर। ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब ट्रेन में सफर करने से पहले आपको कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होगा। रेलवे ने लागू की गई नई स्कीम से यात्रियों को फायदा मिलेगा।

जानिए क्‍या है रेलवे की माडिफिकेशन स्कीम

वास्तविकता में, जिस व्यक्ति के पास कंफर्म टिकट है, उसे यदि किसी कारणवश यात्रा नहीं करनी हो तो वह अपने किसी स्वजन को ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा रेलवे के माडिफिकेशन स्कीम के तहत उपलब्ध है। इसके लिए यात्री को कंफर्म टिकट होना आवश्यक है। वैसे ही, यात्री ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले टिकट काउंटर से टिकट की तारीख को आगे बढ़ा सकता है और ट्रेन भी बदल सकता है। इसमें यात्री को स्लीपर टिकट के लिए 20 रुपये और एसी टिकट के लिए 45 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

वास्तव में, रेलवे यात्रियों को कई बार ऐसी समस्या होती है कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी वे मजबूरी में यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जानकारी की कमी के कारण उन्हें टिकट रद्द करना पड़ता है। स्लीपर टिकट को वापस करने पर 120 रुपये और एसी टिकट को वापस करने पर 145 रुपये का शुल्क देना पड़ता है, लेकिन अगर यात्री आगे यात्रा करनी चाहता है तो वह माडिफिकेशन स्कीम के तहत स्लीपर के लिए 20 रुपये और एसी के लिए 45 रुपये का शुल्क देकर अपनी यात्रा की तारीख और ट्रेन बदलकर यात्रा कर सकता है।

यहां यात्री को ध्यान देना आवश्यक है कि यदि वे ने माडिफिकेशन स्कीम अप्लाई कर दी है और उन्हें यात्रा नहीं करना चाहते हैं और टिकट रद्द कर रहे हैं तो स्लीपर के लिए 240 और एसी के लिए 390 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क देना होगा।

कितने भी दिन बढ़ाई जा सकती है यात्रा की तारीख

इस योजना के अंतर्गत रेलवे ने यात्रा की आगे बढ़ाने की कोई निश्चित अवधि तय नहीं की है। यात्री अपनी टिकट को कितने भी दिनों यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि अगर अगली तारीख के लिए टिकट बढ़ाया जा रहा है तो ट्रेन में उस तारीख पर सीट उपलब्ध होने पर ही कंफर्म टिकट मिलेगा।

यात्री का लगेगा आधार कार्ड

टिकट ट्रांसफर करने के लिए यात्री को ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले काउंटर पर आवेदन देनी होगी। उसकी जगह यात्रा करने वाले का आधार कार्ड भी देना होगा, जिससे प्रूफ हो सके कि वह परिवार से संबंधित है। साथ ही, खुद के यात्रा रद्द करने का कारण भी बताना होगा।

ऐसे करें टिकट ट्रांसफर?

टिकट ट्रांसफर के लिए सबसे पहले आपको उस टिकट का प्रिंटआउट निकाल लेना होगा, चाहे आपने ऑनलाइन बुकिंग की हो या ऑफलाइन। इसके बाद, जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेना होगा। इसके बाद, आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा।

रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि रेलवे की नई माडिफिकेशन स्कीम के अनुसार कंफर्म टिकट होने पर सगे भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नी या पुत्र-पुत्री यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। इससे टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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