रायपुर समाचार: भारत सरकार के निर्देशानुसार, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की कार्यवाही की तिथि को 31 अगस्त तक 2023 तक बढ़ाकर निश्चित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस निर्णय का प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेज दिया है।
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। इसलिए विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज हैं, उनके आधार की जानकारी को प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी का कार्यवाहन किया जा रहा है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किए गए ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की अलग-अलग प्रविष्टि करके उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
राशनकार्ड के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी (E-KYC) कार्रवाई पर अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान को केंद्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है और सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों ने 2.66 करोड़ हितग्राहियों में से 1.56 करोड़ हितग्राहियों की E-KYC कार्रवाई कर दी है, जिसमें से 31.75 लाख हितग्राहियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन अभी भी जारी है। इस समय-सीमा को देखते हुए पहले 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की कार्रवाई की जा रही थी, जिसे अब 31 अगस्त 2023 तक विस्तारित किया गया है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के दौरान खाद्यान्न का वितरण निरंतर जारी रहेगा और किसी भी स्थिति में खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी।