कांकेर: कैंकेर न्यूज़ परलकोट जलाशय में गिरे मोबाइल को निकालने के लिए जलाशय के वेस्ट वियर से अनधिकृत रूप से पानी निकालने पर निलंबित फ़ूड इंस्पेक्टर को जल संसाधन विभाग उप-संभाग कापसी ने रिकवरी के लिए आदेश जारी किया है। विभाग ने फ़ूड इंस्पेक्टर को दस दिनों के भीतर जुर्माना राशि सहित कुल 53 हजार 92 रुपये जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है।
जल संसाधन विभाग उप-संभाग कापसी ने जलाशय से अनधिकृत रूप से पानी निकालने के लिए निलंबित फ़ूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में फ़ूड इंस्पेक्टर को निजी स्वार्थ के लिए विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना डीजल पंप लगाकर वेस्ट वियर से 4,104 क्यूबिक मीटर पानी निकालने के लिए प्रति क्यूबिक मीटर 10 रुपए 50 पैसे की दर से 43,920 रुपये पानी की राशि और 10,000 रुपये जुर्माना सहित कुल 53,920 रुपये जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। फ़ूड इंस्पेक्टर को इस राशि को दस दिनों के भीतर कार्यालय में जमा करने कहा गया है। जल संसाधन विभाग उप-संभाग कापसी द्वारा छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
ध्यान दें कि 21 मई को परलकोट जलाशय में पिकनिक करने गए खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को मोबाइल जलाशय के वेस्ट वियर में गिरने के बाद मोबाइल निकालने के बिना वेस्ट वेयर से अनधिकृत रूप से चार दिन तक 30 एचपी पंप लगाकर 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया था। मामला सामने आते ही कांकेर कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर को निलंबित करके जल संसाधन विभाग के एसडीओ आर एल धीवर पर भी कार्रवाई करने की शासन से सिफारिश की है।
एसडीओ आरएल धीवर ने नोटिस का दिया जवाब
एसडीओ आरएल धीवर पर आरोप था कि उन्होंने खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को जलाशय से पानी निकालने की मौखिक अनुमति दी थी। इस मामले में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था और एसडीओ से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया था। जिसका 27 मई को एसडीओ ने जवाब दिया। नोटिस पर एसडीओ आरएल धीवर ने पूरे मामले से संबंधित पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वे ने पानी निकालने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी थी। जब जलाशय से पानी निकालने की सूचना प्राप्त हुई, तब तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी निकालना बंद करवाया गया।