छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की मजदूरी मिलेगी. मजदूरों की प्रति दिन मजदूरी में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है

छत्तीसगढ़ के मनरेगा मजदूरों के लिए  एक अप्रैल से बड़ी राहत मिलने जा रही है. राज्य के मजदूरों को नई दर में आज से मजदूरी मिलेगी. इसके लिए पहले से ही प्रावधान के दिया गया था, लेकिन नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से ये राज्य में लागू हो जाएगा और मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी मिलेगी. 

दरअसल, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की मजदूरी मिलेगी. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है. इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के मनरेगा मजदूरों की प्रति दिन मजदूरी में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

पहले 204 रुपये मिलते थे रोजाना की मजदूरी
मनरेगा के तहत काम करने वाले हाथ से मेहनत करने वाले कर्मकारों के लिए बड़ी राहत दी गई है. छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए 221 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है. यह नई दर 1 अप्रैल 2023 यानी आज से लागू हो जाएगी. इसके लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 204 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी लेकिन नए वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

क्या है ये योजना
बता दें केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए इस मनरेगा की शुरुआत साल 2006 में की थी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी देना है, ताकि इससे होने वाली कमाई से गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन-यापन के स्तर को सुधारा जा सके. ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को कई अंतरराष्ट्रीय योजनाओं से सराहना मिल चुकी है.

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