2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है: आपको फॉर्म भरने या आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, 30 सितंबर तक आप बैंक में जमा या परिवर्तन करवा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने १९ मई को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन दिनों बाद, यानी आज से, देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग अपने नोट बदलवाने के लिए बैंकों में जा रहे हैं। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बदलने या अकाउंट में जमा कराने की अपेक्षा की है।

यदि आप 2000 के नोट को बदलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बैंक आपसे कोई आवश्यक दस्तावेज मांग सकता है या आपके पास अकाउंट होना आवश्यक हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब यहां दिए जाते हैं..

1. सवाल: आरबीआई ने क्या कहा है? जवाब: रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा नोट को मान्यता प्राप्त रहेगी। 2018-19 में नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी।

2. सवाल: ये 2000 के नोट कहां बदल सकते हैं? जवाब: आप अपने पास के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं।

3. सवाल: यदि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या मैं नोट बदल सकता हूँ? जवाब: हाँ, आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर नोट बदल सकते हैं। आपके पास उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। और यदि आपका उस बैंक में अकाउंट है, तो आप इन रुपयों को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।

4. सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं? उत्तर: एक बार में ₹20,000 तक की राशि तक आप ₹2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं, अर्थात इनके बदले दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास खाता है, तो आप जितने भी ₹2000 के नोट रखते हैं, आप उन्हें जमा कर सकते हैं।

5. सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा? उत्तर: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह सुविधा मुफ्त है। यदि कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है, तो आप उसके खिलाफ बैंक के अधिकारियों या बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं।

6. सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा? उत्तर: आप 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले ₹2000 के नोटों का लेन-देन जारी रख सकते हैं और इन्हें पेमेंट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि आपको 30 सितंबर 2023 से पहले इन नोटों को बैंक में जमा करना या बदलना चाहिए।

7. सवाल: यह नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? उत्तर: यह फैसला सभी लोगों के लिए लागू है। हर व्यक्ति जिसके पास ₹2000 के नोट है, वह 30 सितंबर तक इन नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा करना या दूसरे नोटों के साथ एक्सचेंज करना आवश्यक होगा।

8. सवाल: इससे आम लोगों पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर: 2016 की नोटबंदी के समय जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तब लोगों को नोटों को बदलने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा था। इस बार वैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

9. सवाल: बाजार में 2000 के नोट के साथ खरीदारी में क्या प्रभाव दिख रहा है? उत्तर: सरकार ने इसे अभी चलता रखा है, लेकिन व्यापारियों को इन नोटों के साथ लेन-देन करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे में, यह बेहतर होगा कि वे नोटों को बैंक में ही बदल लें।

10. सवाल: क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है? उत्तर: 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छपे गए थे। जब दूसरे मुद्राओं के नोट प्राप्त हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद की गई। इसलिए, सरकार ने सीधे तौर पर नहीं कहा है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाना भूल सुधार है।

RBI ने कहा- जल्दबाजी न करें, अभी तीन महीने का समय

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने उजागर किया है कि नोट बदलने के लिए तय 30 सितंबर तक की अंतिम तिथि के बाद भी 2000 के नोट कानूनी मान्यता रखेंगे। इसका अर्थ है कि मौजूदा नोटों को अमान्य नहीं किया जाएगा। यह डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे इन नोटों को जल्दी से बैंकों में वापस कर दें।

शक्तिकांत दास ने उद्घोषित किया है कि लोगों को नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ नहीं लगानी चाहिए। हमने 4 महीने का समय दिया है। आपको आराम से नोट बदलने की सुविधा है, लेकिन कृपया समय सीमा को गंभीरता से ध्यान में रखें।

लोगों को जो भी परेशानी आएगी, उसे दूर करेंगे

RBI ने सोमवार को एक अलग दिशा-निर्देश जारी किया था। इसमें उन्होंने बैंकों को सलाह दी थी कि वे गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए छायादार स्थान और पानी का व्यवस्थापन करें। आपको दैनिक रूप से नोटों की बदलाव और जमा कराए गए नोटों का हिसाब रखना चाहिए।

शक्तिकांत दास ने कहा, “जो भी परेशानी आएगी, हम उसे दूर करेंगे। हम बैंकों के माध्यम से इस प्रक्रिया का निगरानी करेंगे। किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमने करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का कार्य शुरू किया है।पहले से ही दुकानों में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि यह नोट लीगल टेंडर रहेगा। आप 2000 के नोटों का उपयोग खरीदारी के लिए कर सकते हैं। 30 सितंबर तक बहुत सारे नोट हमारे पास आ जाएंगे और तब हम फैसला करेंगे।”डॉक्यूमेंट के बिना नोट बदलने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर की है, जिसमें उन्होंने बिना किसी आदार प्रमाण पत्र के 2000 के नोटों की बदलाव की अनुमति न देने की मांग की है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

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