बिलासपुर
रेप पीड़ित लड़की ने कहा- समझौता कराने के लिए मां पर केस दर्ज किया गया है।
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में उस पुलिस के खिलाफ एक नया आरोप उठा है, जो आमतौर पर मारपीट और छोटे-मोटे मामलों में काउंटर केस दर्ज करती है। इस बार वह एक गंभीर मामले, यानी रेप केस में पीड़ित लड़की की मां के खिलाफ काउंटर केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। आरोप है कि वह विधवा महिला ने अप्राकृतिक कार्यों का 10 साल के बच्चे के साथ किया है।
इस तरफ, रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए TI को कहा, “मेरे मामले को कमजोर किया जा रहा है। रेप के आरोपी को छुटकारा दिलाने के लिए मेरी मां को जेल में भेज दिया गया है।”
दो महीने पहले आरोपी युवक के खिलाफ लड़की ने दर्ज कराया था केस।
वास्तविकता में, चार मार्च को लगभग दो महीने पहले, आफताब मोहम्मद (19) एक लड़की को खूंटाघाट पर ले गया। वहां उसने लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद उसके साथ मारपीट की और फिर भाग गया। रात के देर में हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम ने रोती-बिलखती हुई लड़की को मिला। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने पूरी घटना का वर्णन किया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
चार साल से कर रहा था रेप
पीड़ित लड़की ने कहा, “4 साल पहले, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरी पहचान आफताब से हुई थी। उसने मुझसे दोस्ती करके प्यार का इजहार किया था। मैं उसके झांसे में आ गई। उसके बाद वह मुझे अपने साथ घुमाने बहाने से रेप कर दिया था। मुझे बदनाम होने का डर था, इसलिए मैंने किसी को इस बारे में बताने का नहीं कहा। इसी तरह आरोपी ने मेरे साथ लगातार दुष्कर्म किया जारी रखा है।”
महिला की गिरफ्तारी पर थाना प्रभारी ने क्या कहा पढ़िए…
TI कृष्णकांत सिंह ने कहा, “जिस युवक पर रेप का आरोप है, उसी युवक के घर से रायपुर से एक 10 साल का लड़का आया था। एक दिन वह मोहल्ले की दुकान में फ्रूटी लेने जा रहा था, तभी एक विधवा महिला ने उसे चॉकलेट देने का बहाना बनाकर अपने घर ले गई, और नाबालिग बच्चे के निजी अंग से छेड़खानी की। बच्चे के रोने पर किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद से बच्चा बहुत सदमे में आ गया है।”
इस घटना के कुछ ही दिनों बाद, बच्चे की मां रतनपुर आई और उसे साथ लेकर रायपुर चली गई। वहां पर उसका बेटा बहुत गुमशुदा और डरा-सहमा हुआ रहता था। जब मां ने उससे पूछा, तो उसने सारी घटनाओं की विस्तृत कहानी सुनाई। उसके बाद, मां ने उसे रतनपुर ले जाकर उस महिला की पहचान करवाई। पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर विधवा महिला के खिलाफ धारा 377, 506 और 4-12 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके महिला को जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों केस को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।
लड़की बोली- पहले समझौता करने का बनाया दबाव, बात नहीं बनी तो पुलिस के साथ मिलकर फंसाया
रेप पीड़ित लड़की ने बताया, “केस दर्ज करवाने के बाद से हमें डराया-धमकाया गया। साथ ही पैसों की लालच देकर समझौता कराने की कोशिश की गई। लेकिन हम तैयार नहीं हुए, तब TI के साथ मिलकर मां पर झूठे आरोप लगाकर केस बना दिया गया है। इस मामले में पुलिस और आरोपी के परिवार वाले मिले हुए हैं। हम गरीब हैं, हमारा कोई नहीं है। इसलिए इस तरह की साजिश रची गई है।”
भाजपा नेता और पार्षद है करीबी रिश्तेदार
इस पूरे मामले में पता चला है कि रेप पीड़ित युवक का करीबी रिश्तेदार हकीम मोहम्मद भाजपा नेता और पार्षद है। जब रेप का केस दर्ज हुआ, तब भी पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन परिजन दबाव में नहीं आए।
बाल कल्याण समिति की नहीं ली राय, न ही कराई काउंसिलिंग
आमतौर पर छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ इस तरह से अप्राकृतिक कृत्य के मामले पर पुलिस बाल कल्याण समिति की राय लेती है। साथ ही बच्चों की काउंसिलिंग भी कराई जाती है, विशेषकर जब मामला संवेदनशील हो। लेकिन पुलिस ने बिना काउंसिलिंग के ही आनन-फानन में केस दर्ज करके पीड़ित लड़की की मां को गिरफ्तार कर लिया।