भवन मटेरियल के नाम पर ठगी, जुर्म दर्ज |

भिलाई भवन मटेरियल के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है। नेवई पुलिस ने बताया कि प्लाट नंबर 7 मैत्री कुंज रिसाली निवासी अनुराग कुमार राय ने शिकायत किया है कि सुनील कुमार नामक व्यवसायी का लोहे का मटेरियल भिलाई- रायपुर लाने का काम लिया था। इसी दौरान पीड़ित के मोबाइल पर अज्ञात ने कॉल कर स्वयं को कुलदीप बताकर विश्वास में लिया। पीड़ित से मटेरियल के लिए एसवांश स्वरुप 1 लाख 10 हजार रुपए खाते में जमा कराया। पीड़ित ब्लैक बक नाम का ट्रान्सपोर्ट एप्स में जुड़ा है। जिसमें सुनील कुमार के लोहे का मटेरियल बाम्बे से भिलाई – रायपुर लाने के लिये काम लिया था। 400 टन माल बाम्बे से लाना था। 22 सितंबर 2022 को पीड़ित के मोबाइल पर कॉल आया कि वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसे ब्लैक बक एप्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि लोहे का मटेरियल बाम्बे से भिलाई -रायपुर ट्रान्सपोटिंग का काम मिला है। आरोपी ने स्वयं के फर्म का विजटिंग कार्ड भेजा व प्रति टन 2600 रुपए किराया भाडा तय हुआ। पीड़ित से अज्ञात ने एडवांश भी लिया। पीड़ित से रकम ट्रांसफर होने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। आज तक लोहे का सामान पीड़ित तक नहीं पहुंच पाया है। परेशान व्यवसायी से घटना की शिकायत पुलिस से की है |

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