थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत डब्ल्यू.आर.एस कॉलोनी स्थित बौद्ध मंदिर के पीछे आराोपी को पकड़ा गया अवैध रूप से शराब के साथ।
आरोपी शेख शाहरूख है थाना गंज का हिस्ट्रीशीटर, जो पूर्व में 02 दर्जन से अधिक प्रकरणों में रह चुका है जेल निरूद्ध।
आरोपी के कब्जे से 65 पौवा देशी शराब तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 50,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 424/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 12.05.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी बौद्ध मंदिर के पीछे एक व्यक्ति अपने पास थैले में शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खमतराई को आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम शेख शाहरूख निवासी गंज रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में शेख शाहरूख से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी शेख शाहरूख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 65 पौवा देशी शराब तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 424/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
आरोपी शेख शाहरूख थाना गंज का हिस्ट्रीशिटर है जो पूर्व में आर्म्स एक्ट, मारपीट, हत्या का प्रयास, नारकोटिक्स सहित एक दर्जन से अधिक प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी-शेख शाहरूख पिता शेख सत्तार उम्र 28 साल निवासी चूनाभठ्ठी रमण मंदिर वार्ड थाना गंज रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक सोनल ग्वाला थाना प्रभारी खमतराई, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. संदीप दीक्षित, राधाकांत पाण्डे, वीरेन्द्र भार्गव आर. विकास क्षत्री, राहुल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।