जांजगीर, अकलतरा, चाम्पाथाना प्रभारी निकले बिना काम के बलौदा, बम्हनीडीह, शिवरीनाराय ण प्रभारियों ने मारी बाजी एसपी ने किया सम्मान


जांजगीर चाम्पा। जिले के पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल समय-समय पर अधिकारियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं. बेहतर विवेचना एवं अच्छे कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है. जिसमें तीन थाना क्षेत्रों के प्रभारियों ने बाजी मारी है. वहीं जिले के बड़े थाना होने के बावजूद कोतवाली, अकलतरा एवं चांपा थाना प्रभारियों का विवेचना, सेवा काल ढीला दिखाई देता है . शहर में इनके चर्चे तो खूब रहते हैं लेकिन काम दिखाई नही देता. तीनों थाना प्रभारी सुर्खियों में रहने के बावजूद विवेचना एवं सेवा में इनका विशेष योगदान नहीं दिखता.

आज पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने वाले जिले के तीन पुलिस अधिकारियों को सम्मनित किया है. निरीक्षक विवेक पाण्डेय, उनि गोपाल सतपथी एवं सउनि संतोष बंजारे को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरूस्कार से सम्मान किया गया थाना बलौदा के अप.क्र. 305/2022 धारा 376(2)(ढ) भादवि.व 06 पोक्सो एक्ट के आरोपी लच्छीराम यादव उम्र 45 वर्ष सा. पठान मोहल्ला बलौदा थाना बलौदा को गिरफ्तार कर प्रकरण में निरीक्षक विवेक पाण्डेय एवं उनि गोपाल सतपथी, द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 09.09.2022 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश
थाना बलौदा के अप.क्र. 305/2022 धारा 376(2)(ढ) भादवि.व 06 पोक्सो एक्ट के आरोपी लच्छीराम यादव उम्र 45 वर्ष सा. पठान मोहल्ला बलौदा थाना बलौदा को गिरफ्तार कर प्रकरण में निरीक्षक विवेक पाण्डेय एवं उनि गोपाल सतपथी, द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 09.09.2022 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपने पदीय कर्तव्य के प्रति उत्तम योग्यता का परिचय देते हुए विवेचना कार्य सूक्ष्मता पूर्वक किया गया था। थाना शिवरीनारायण के अप.क्र. 96/2021 धारा 420, 467,468,471 भादवि. के प्रकरण के आरोपी आरोपी शिव शंकर राही एवं अन्य को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर दिनांक 08.12.2021 को चालान माननीय न्यायालय पेश किया गाय था। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक रविन्द्र अनंत एवं सउनि संतोष बंजारे के द्वारा की गई थी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में सटीक विवेचना करने वाले सउनि संतोष बंजारे को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया
गया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page