विवरण- प्रार्थी विवेक चौधरी ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड सिलतरा कंपनी मे उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की कंपनी सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड में कोयले की सप्लाई विगत कई वर्षाे से ट्रांसपोर्टरो के माध्यम से ट्रक, हाईवा, ट्रेलर से की जाती है। उक्त वाहनो में भरे कोयले का सेंपल लेकर व पीसकर केमिस्ट के पास जांच हेतु सेंपलर व्दारा भेजा जाता था। इस कार्य में सेंपलर लीलाधर साहू एवं उसके 03 अन्य सहायक जो ठेका श्रमिक के रूप मे पिछले 05-06 वर्षाे से कंपनी में नियुक्त है तथा कार्यरत् है। उक्त कर्मचारियों द्वारा खराब कोयले से भरी वाहनो में से अच्छा कोयला को निकालकर सेंपल बनाकर केमिस्ट के पास भेजकर कंपनी के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे थे। लीलाधर साहू के व्दारा किये जा रहे गफलत के संबंध मे अज्ञात फोन कॉल के माध्यम से प्रार्थी को जानकारी मिलने पर कंपनी के व्दारा लीलाधर साहू पर निगाह रखी जा रही थी। लीलाधर साहू एवं उनके साथियो के व्दारा जानबूझ कर वाहनो में भरे घटिया क्वालिटी के कोयला को देखकर परीक्षण नही कराया जाता था, बल्कि उसके स्थान पर कुछ मात्रा में सही क्वालिटी का कोयले का सेंपल बनाकर केमिस्ट के पास भेजकर पास कराया जाता था। जिससे प्रार्थी की कंपनी मे शटडाउन होने से उत्पादन ठप हो जाता था, जिससे मशीन के बंद होने से प्रार्थी के कंपनी को आर्थिक क्षति पहुची है। लगातार मिल रही शिकायत को लेकर दिनांक 04.05.2023 को लीलाधर साहू को बुलाकर पूछताछ करने पर उसके व्दारा अपने गलती को स्वीकार करते हुये बताया गया कि करीब 05-06 वर्षाे से कुछ ट्रांसपोर्टर एवं ड्रायवरो के साथ मिलकर अवैध रूप से घटिया क्वालिटी के मिक्स किये हुए कोयला मे से अच्छे कोयले का सेंपल बनाकर केमिस्ट के पास भेजकर ट्रक को कंपनी के अंदर भेजकर कोयला डंप कराने का कार्य वह अपने सहयोगी रविन्द्र वर्मा, पारस राम निषाद एवं मेघनाथ निषाद के साथ कर रहा था तथा कम्पनी को धोखाधड़ी कर ठगी की रकम से आरोपियों द्वारा जमीन, दोपहिया वाहन तथा चारपहिया वाहन क्रय करने के साथ-साथ अन्य शेष रकम को खर्च कर देना बताया गया। इस प्रकार लीलाधर साहू द्वारा अपने पद का फायदा उठाते हुए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटिया कोयले का सही सेंपल बना कर कंपनी के साथ धोखाधडी कर कम्पनी को लाखों रूपये की ठगी करते हुए आर्थिक क्षती पहुंचाई गई है। जिस पर आरोपी लीलाधर साहू, रविन्द्र वर्मा, पारस राम निषाद एवं मेघनाथ निषाद के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 194/2023 धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया हैै।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी लीलाधर साहू, रविन्द्र वर्मा, पारस राम निषाद एवं मेघनाथ निषाद की पतासाजी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी की रकम से क्रय किये गये दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन एवं जमीन के कागजात जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
गिरफ्तार आरोपी-
- लीलाधर साहू पिता कृपाराम साहू उम्र 27 साल निवासी ग्राम टेकारी थाना विधानसभा रायपुर।
- रविन्द्र वर्मा पिता पीलासिंह वर्मा उम्र 28 साल निवासी चरौदा वार्ड नं. 05 थाना धरसींवा रायपुर।
- परसराम निषाद पिता गजानन निषाद उम्र 23 साल निवासी खुड़मुड़ी वार्ड नं. 03 थाना धरसींवा रायपुर।
- मेघनाथ निषाद पिता मिलन निषाद उम्र 26 साल निवासी खुड़मुड़ी वार्ड नं. 03 थाना धरसींवा रायपुर।