दुर्ग: दुर्ग अपराध समाचार: दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में दीपक नगर, दुर्ग निवासी संजय सिंह (40) को जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने जिला बदर के लिए एक साल के लिए सजा दी है। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, आरोपी को राजस्व जिला दुर्ग और उसके सीमावर्ती जिलों रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी की सीमाओं से एक सप्ताह के भीतर निकालने या बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। अपराधी संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष के लिए उक्त जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश करना निषिद्ध किया गया है।
इन आरोपों में संंलिप्त था आरोपित
पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपित वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोट पहुंचाना, अवैध शराब की बिकी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआ खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है।
बदमाश के खिलाफ थाना मोहन नगर में 13 आपराधिक, प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर भी बदमाश ने कोई जवाब पेश नहीं किया। उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई किया गया है और उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है।