Chhattisgarh Jaggi Murder Case: हत्याकांड के सभी 27 दोषी आज कोर्ट में करेंगे सरेंडर, न्यायालय ने सुनाया है आजीवन कारावास…|

Chhattisgarh Jaggi Murder Case: हत्याकांड के सभी 27 दोषी आज कोर्ट में करेंगे सरेंडर, न्यायालय ने सुनाया है आजीवन कारावास

छत्तीसगढ़ जग्गी हत्या मामला: रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जग्गी हत्या केस में सभी अपराधी आज जिला और सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे। इस मामले में अदालत ने 27 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सभी अब तक जमानत पर थे। अब उन्हें अदालत में सरेंडर करना होगा।

31 आरोपित बनाए गए

४ जून, २००३ को छत्तीसगढ़ का पहला राजनीतिक जग्गी हत्या मामला इतना व्यापक चर्चा में रहा कि उसका फैसला भी बड़ा महत्वपूर्ण बना। इस मामले में ३१ आरोपित थे। दो आरोपित सरकारी गवाह बन गए थे। २९ आरोपितों पर मुकदमा चला। मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को छोड़कर शेष २७ आरोपितों को सजा हो गई थी। इनमें तीन पुलिस अधिकारी भी थे।

कौन थे रामावतार जग्गी


व्यापारिक परिवार के रामावतार जग्गी देश के महानेताओं में गिने जाते थे, उनका बेहद करीबी संबंध पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के साथ था। शुक्ल जब कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए, तो जग्गी भी उनके साथ चले गए। विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी के कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था।

जग्गी हत्या मामले का प्रमुख आरोपी याहया ढेबर रायपुर के ढेबर परिवार में से एक हैं। उनके पांच भाइयों में एजाज ढेबर वर्तमान मेयर हैं, जबकि अनवर ढेबर शराब व्यापारी हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें ६ मई, २०२३ को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

इन दोषियों की अपील पर फैसला

जग्गी हत्या मामले में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा (मृत), विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील की गई थी।

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