CG Election 2023: चुनावी बिगुल बजते ही प्रशासन अलर्ट, बैनर, पोस्ट उतारे, दीवारों पर लिखे दावे-वादे भी मिटाए…|

रायपुर। सीजी चुनाव 2023: चुनावी घोषणा के बाद, नेताजी अब आकाश से नीचे उतर आए हैं। आचार संहिता लागू होते ही, नगर निगम ने शहर के सभी क्षेत्रों में लगे राजनीतिक पोस्टर्स और बैनर्स को हटा दिया है। नेताओं के पोस्टर्स को चौकों और चौराहों पर ढँकने के साथ ही, दीवारों पर लिखाई गई राजनीतिक टिप्पणियों को मिटाने और अन्य चुनाव सामग्री को हटाने की पहल की जा रही है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस मामूले पर एक बैठक बुलाई और जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का माहौल न बने। उनका उद्देश्य यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, और किसी भी प्रकार का भय मतदाताओं में पैदा न हो। वह इस निर्देश के साथ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग भयमुक्त माहौल में होते हुए अपने मताधिकार का पूर्ण उपयोग कर सकें।

जुलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी

निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही, जुलूस, जनसभा और धरना आदि का आयोजन करने के लिए सभी अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिले के भीतर कोई भी व्यक्ति या समूह सभी आवश्यक अनुमतियों का पालन करते हुए ही सभी कार्यों का आयोजन कर सकेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रभाव से पुलिस ने तत्परता बनाए रखी है। एसएसपी के निर्देशानुसार, जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में फिक्स चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जहाँ सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से शराब परिवहन, चुनाव से संबंधित सामग्री सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है। साथ ही, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी संदिग्ध व्यक्तियों के साथ सामान की जांच की जा रही है।

इसके साथ ही, विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग, वाहनों में पेट्रोलिंग, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग सहित 112 की टीमों द्वारा व्यवस्थित रूप से भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, शून्य स्थानों में जमावड़ा लगाकर नशे करने वालों, गुण्डागर्दी, अड्डागर्दी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों की जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की की जांच, धारदार, बटनदार चाकू रखकर घूमने वालों सहित सामान्य स्थानों में शराब पीने, शराब पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक पार्क, मैदान, चौराहों में चारपहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों की भी जांच की जा रही है।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भुरे ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उनके कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अवकाश पर नहीं जाने दिया जाएगा, और वे अपने मुख्यालय को भी नहीं छोड़ सकेंगे। जिला स्तर पर, जिसमें सभी सरकारी और राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों के अवकाशों की स्वीकृति का निर्णय करने का अधिकार केवल जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page