Ambikapur Crime News: मां के सामने पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी, बेटा नहीं होने के वजह से करते थे प्रताड़ित…|

सूरजपुर। रामानुजनगर गांव के पिवरी चौक में निवास करने वाली एक महिला पर पेट्रोल से आग लगाने का भयंकर हादसा सामने आया है। इस मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पति सहित सास और जेठ के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उसे रायपुर रिफर कर दिया गया है।

रविवार की सुबह घटित उक्त घटना की जानकारी रामानुजनगर गांव के पिवरी चौक के पास से दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सूरजपुर के गोपालपुर निवासी, श्री अशोक कुमार गुप्ता की बेटी रेणु गुप्ता की शादी नौ वर्ष पहले रामानुजनगर के निवासी लवकेश गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे ससुराल में दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था। शादी के बाद, रेणु ने दो बच्चों को जन्म दिया था।

लड़का नहीं होने की बात को लेकर ससुराल में हमेशा विवाद था। शनिवार को भी पुत्र को जन्म नहीं देने की बात पर ससुराल वालों से उसका वाद-विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद की वजह से ही लवकेश गुप्ता ने अपनी मां के सामने अपनी पत्नी रेणु गुप्ता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

गंभीर रूप से झुलसी रेणु को उसके पति ने ही जिला चिकित्सालय सूरजपुर में भर्ती कराया। जहां रेणु के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ उसकी हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस घटना में, जिला अस्पताल के डॉ. अंकित कुमार ने बताया कि पेट्रोल से झुलसी महिला को लाया गया था, जिससे वह लगभग 75 प्रतिशत जल गई थी। उसका प्राथमिक उपचार हॉस्पिटल में नहीं हो सका, इसलिए उसे मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर रेफ़र किया गया। अम्बिकापुर से भी उसकी हालत नाजुक थी, जिस कारण उसे रायपुर रेफ़र कर दिया गया है।

तहसीलदार ने लिया मरणासन्न कथन-

घटना की जानकारी प्राप्त होने पर सूरजपुर के नायब तहसीलदार ने रेणु गुप्ता का बयान सुना। पीड़िता ने तहसीलदार को बताया कि उसकी दो बेटियाँ हैं और पुत्र नहीं होने के कारण पति और ससुरालवाले उस पर अत्याचार करते थे। रविवार की सुबह, पति ने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। इस घटना के समय सास भी मौजूद थी।

इस दिशा में, आज से बुरी तरह से झुलसी रेणु जोगी की मां सुमित्रा देवी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर, सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति लवकेश गुप्ता, जिनकी आयु 35 वर्ष है, समेत उसकी मां मालती देवी और बड़े भाई बड़कू गुप्ता के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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