रायपुर। रायपुर समाचार: महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के मामले में न्यायिक रिमांड पर बंदी बनाये गए पेट्रोल पंप और गहनों का व्यापारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय घोषित किया। बुधवार को निर्धारित किया गया था कि अनिल और सुनील भाई हैं।
गुरुवार के सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया कि अनिल और सुनील को बिना किसी स्पष्ट सबूत के गिरफ्तार करके झूठे मामले में फंसाने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का प्रयास किया गया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने न्यायालय को बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप में अनिल और सुनील की संलिप्तता साबित हो चुकी थी।
वर्तमान में, महादेव ऐप मामले का गहरा जाँच प्रक्रिया में है। जमानत पर रिहा होने के बाद, ये दोनों जाँच पर प्रभाव डाल सकते हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं, और साक्ष्य के साथ मिलकर परिक्षण कर सकते हैं। इसलिए, उन्होंने जमानत नहीं देने की अपील की है। उल्लिखित हो कि ईडी ने 23 अगस्त को अनिल और सुनील के साथ ही निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था, और पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।