“रायपुर | व्यापारिक धारा के बड़े खिलाड़ियों के लिए जीएसटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के आसार हैं। यह बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले दिन से बड़े व्यापार करने वाली कंपनियों को जीएसटी संबंधित रसीदों को 30 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।”
“इस नियम को 100 करोड़ या इससे अधिक के व्यापार करने वाली कंपनियों पर लागू किया जाएगा। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जीएसटी फ्रॉड पर रोक लगाना है।”
“कहा जा रहा है कि जीएसटी के ई-इनवॉइसिंग पोर्टल का प्रबंधन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक सलाहनामा में जीएसटी अथॉरिटी से इनवॉइस जारी होने के 30 दिनों के अंदर इसे पोर्टल पर अपलोड करने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि आगे चलकर इसे सभी जीएसटी के टैक्सपेयर्स पर लागू किया जा सकता है। इन दिनों, विभाग द्वारा जीएसटी फ्रॉड पर कठिन कार्रवाई भी की जा रही है।”