रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ समाचार: भारतीय चुनाव आयोग ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब योग्यता तिथि 1 अक्टूबर 2023 को नाम जोड़ने, नाम काटने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए होगी। इस अवधि में, प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में 2 और 3 सितंबर को इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे सुदृढ़ लोकतंत्र और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। इससे पहले, आयोग ने राज्य में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के अंतर्गत दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि को पहले 31 अगस्त तक निर्धारित किया था। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसका अंतिम प्रकाशन पूर्व की तरह 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।