मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की प्रवेश पर प्रतिबंध: अशोकनगर, मध्यप्रदेश। लव जिहाद और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों की दृष्टि में जिला अशोकनगर के ग्राम पंचायत धौरा में मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बाद, प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया। इस निर्णय को पंचायत की बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीणों की सहमति के पश्चात्, गांव के मुख्य सड़क के अलावा, मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए गांव में पोस्टर लगाए गए हैं।
वास्तविकता में, सरपंच के प्रस्ताव की मंजूरी प्राप्त होते ही, पंचायत के 4 गांवों में मुस्लिम और ईसाई धर्म के बाहरी व्यापारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही, सोमवार को गांवों के चौराहों पर होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं। बैनर में स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है कि दोनों धर्मों के बाहरी व्यापारियों का एक गांव में प्रवेश निषेध किया जाता है। विशेष रूप से, बैनर में यह भी लिखा है कि व्यापारियों के धर्म की पहचान के लिए, सभी बाहरी व्यापारियों के आधार कार्ड की जांच की जाएगी। सूचना के अनुसार, कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत धोरा में एक पंचायत बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सरपंच ने मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था।
मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की प्रवेश पर प्रतिबंध: इस गांव में व्यापारियों की प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके धर्म की पहचान के लिए आधार कार्ड की जांच की जाएगी। इस कदम की प्रणाली को पंचायत और गांव की सहमति से शुरू किया गया है ताकि लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर प्रतिबंध लागू किया जा सके। इस प्रकार, प्रदेश में लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मामलों के परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीणों ने सख्ती दिखाई है। यहाँ तक कि इस पोस्टर के माध्यम से व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे आधार कार्ड साथ लेकर ही गांव में प्रवेश करें। यह पोस्टर समुदाय की सहमति से लगाया गया है, जैसा कि पोस्टर में व्यक्त किया गया है।